Solution:संविधान के भाग-11 में अनु0-5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है, यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय (अर्थात् 26 जनवरी, 11950) भारत के नागरिक बने। नागरिकता संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं, वो निम्न है-
(i) अनु. 9 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है।
(ii) अनु. 10 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, संसद द्वारा बनायी गयी विधि के अधीन भारत का नागरिक बना रहेगा।
(iii) अनु. 11 के अनुसार, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन एवं समाप्त करने के तथा नागरिकता से सम्बधित अन्य सभी विषयों के सम्बन्ध में कानून बना सकती है।