Solution:कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितताओं से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा 13 जनवरी, 2016 को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) घोषित की गई। इस योजना के माध्यम से सरकार कम प्रीमियम दरों पर सभी किसानों को सभी प्रकार (सामान्य तथा वाणिज्यिक) की फसलों पर बीमा प्रदान करेगी। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-• प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणामस्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना।
• किसानों की कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु उनकी आय में स्थायित्व लाना।
किसानों को उन्नत एवं आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने हेतु प्रेरित करना।
• कृषि क्षेत्र में साख प्रवाह को सुनिश्चित करना।
इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों (अनाज, मोटे अनाज तथा दालें) तिलहन तथा वार्षिक वाणिज्यिक फसलों एवं बागवानी को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत बीमा किस्त की दर (बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति जो कम हो अनुपात) एकसमान न होकर अलग-अलग (खरीफ फसलों हेतु 2.0%, रबी फसलों हेतु 1.5% तथा वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों हेतु 5%) है।