Solution:भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में 'मंत्रिमंडल सचिवालय' को नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस सचिवालय को आवंटित विषय हैं- i. मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवीय (Secretarial) सहायता; और ii. कार्य के नियम। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों कोउपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में शामिल हैं :-
1. प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना।।
2. मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची (Agenda) तैयार और वितरित करना।
3. कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना।
4. किए गए विचार-विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना।
5. प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण।
6. मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी।