Correct Answer: (d) 23 फरवरी, 2018
Solution:गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (योजना), एनबीएफसी द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित और लागत मुक्त शीर्ष स्तरीय तंत्र है। इस योजना को 23 फरवरी, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल के तहत शुरू किया गया था।