Solution:भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(1) के तहत की गई है।
• आर्टिकल 263 भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो राष्ट्रपति को अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council - ISC) के गठन का अधिकार देता है, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी हितों के मुद्दों पर समन्वय और सहयोग बढ़ाया जा सके, विवादों की जांच हो सके और नीतियों पर सलाह दी जा सके।
• निष्कर्ष भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 सार्वजनिक धन के प्रबंधन से संबंधित है। यह सुनिश्चित करने के लिए नियम निर्धारित करता है कि सरकार की सभी आय और व्यय कानूनी, पारदर्शी और जवाबदेह हों। यह अनुच्छेद राष्ट्र के वित्त की रक्षा के लिए एक मजबूत प्रणाली का निर्माण करता है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग (Finance Commission) की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल या उससे पहले किया जाता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण, राज्यों को अनुदान-सहायता और पंचायतों/नगरपालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के उपाय सुझाता है।