Solution:मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग-4 (क) के तहत अनुच्छेद 51 (क) के साथ मिलाया जाता है।
• 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा।
• 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने बाद में 11वें मौलिक कर्तव्य को सूची में जोड़ा।
भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य:
• संविधान का पालन: संविधान, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।
• स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श: स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को हृदय में संजोना और पालन करना।
• भारत की संप्रभुता व एकता: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
• देश की रक्षा: देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना।
• समरसता और भाईचारा: भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना।
• सांस्कृतिक विरासत: हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझना और उसका संरक्षण करना।
• पर्यावरण संरक्षण: वन, झील, नदी और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्द्धन करना।
• वैज्ञानिक दृष्टिकोण: वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना।
• सार्वजनिक संपत्ति: सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना।
• उत्कृष्टता की ओर: व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना।
• शिक्षा का अवसर: माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (86वां संशोधन, 2002)।