Correct Answer: (c) 51,000.00 रु.
Solution:मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धन, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा / परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत 25,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान था, जिसे 14 अक्टूबर, 2019 को बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है।