Correct Answer: (c) अनुच्छेद 22(2) - संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी, जिसके अंतर्गत तीन माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा।
Solution:संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22(7) में यह प्रावधानित है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी, जिसके अंतर्गत तीन माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं।