Solution:अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोज़गार के मामलों में अवसरों की समानता का प्रावधान करता है। इसका उपखंड 16(4) राज्य को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सके, यदि राज्य की राय में उनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- यह प्रावधान सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।
- जो समानता के सिद्धांत को संतुलित करता है। यह प्रावधान सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है।
- सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता में पिछड़े वर्गों के लिए उचित वर्गीकरण और विशेष प्रावधान का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16(4) एवं अनुच्छेद 15(4) के तहत किया गया है;
- विशेष रूप से सार्वजनिक नियुक्तियों (सरकारी रोजगार) में वर्गीकरण और आरक्षण की अनुमति अनुच्छेद 16(4) में निहित है और नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव व विशेष प्रावधान के सामान्य प्रमाण के संदर्भ में अनुच्छेद 15(4) भी लागू होता है.
- मुख्य प्रावधान
- अनुच्छेद 16(4): यह बताता है कि सार्वजनिक रोजगारों (public employment) में किसी वर्ग के प्रति आरक्षण (reasonable classification / reservation) करना उचित माना जा सकता है
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को बराबरी के अवसर मिल सकें; इस अनुच्छेद के आधार पर सरकार सार्वजनिक सेवाओं में ओबीसी, एससी तथा एसटी के लिए आरक्षण लागू कर सकती है.
- अनुच्छेद 15(4): यह अनुच्छेद सामान्य रूप से कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है;
- इसे संविधान के मूल समता प्रावधान (अनुच्छेद 15 के अंतरगत) के अपवाद के रूप में देखा जाता है जिससे पिछड़ों के लिए भेदभाव-रोधी नियमों के बीच आवश्यक सकारात्मक कदम उठाए जा सकें.
- संवैधानिक और कानूनी संदर्भ
- अनुच्छेद 15(4) और 16(4) को अवधारणा तथा व्यवहार दोनों स्तरों पर पिछड़े वर्गों (जैसे OBCs) के लाभ के लिए विशेष उपबंधों के संवैधानिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने मान्यता दी है;
- सरकारें इन अनुच्छेदों के आधार पर आरक्षण नीतियाँ बनाती हैं और न्यायालय इन नीतियों की संवैधानिकता का परीक्षण करते रहे हैं.
- अन्य संबंधित प्रावधानों में आयोगों और पहचान से जुड़े अनुच्छेद (जैसे अनुच्छेद 338/338B और अनुच्छेद 342A के तहत NCBC और पिछड़े वर्गों की सूची) भी शामिल हैं, जो पिछड़ों की पहचान, निगरानी और शिकायत निवारण से संबंधित हैं और व्यापक नीति-कार्यान्वयन में सहायक हैं.
- यदि सार्वजनिक-नियोजन (employment) में अवसर समानता के संदर्भ में विशिष्ट कानूनी भाषा, न्यायिक मिसालें (case law) या किसी परीक्षा/प्रश्नोत्तरी के स्तर पर संक्षिप्त उत्तर चाहिए तो बताएं; आवश्यकतानुसार अनुच्छेदों की शब्दशः व्याख्या और प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के संक्षेप दिए जाएंगे.