Correct Answer: (c) 77वां संशोधन अधिनियम, 1995
Solution:77वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 द्वारा अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता) में खंड (4A) जोड़कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। पुनः 85वें संविधान संशोधन, 2001 द्वारा इस खंड में पारिणामिक ज्येष्ठता (Consequential Seniority) हेतु उपबंध भी भूतलक्षी प्रभाव से शामिल किया गया। यथासंशोधित अनुच्छेद 16 (4A) के अनुसार, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिणामिक ज्येष्ठता सहित, प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।