Correct Answer: (b) अनुच्छेद 171
Solution:राज्य विधान परिषद का प्रावधान (विधान परिषदों की संरचना) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार, राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। वर्तमान में केवल छः राज्यों-कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ही विधान परिषद है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि तथा अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता वर्णित है।