Solution:अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है। इसके तहत प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह-(i) राज्य के प्रशासन और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे,
(ii) राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी, राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी उसे दे, और
(iii) किसी विषय को, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, मंत्रि-परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें।