Solution:संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं-(1) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
(2) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
(3) दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70 वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा अंतःस्थापित) राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं।
नोट : राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है।