Correct Answer: (c) वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो
Solution:अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं, अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है।