Solution:लोक सभा संसद का निचला सदन (लोकप्रिय सदन) है। इसके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 552 थी। इसमें 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों से तथा 2 सदस्य एंग्लो-इंडियन (आंग्ल-भारतीय) समुदाय से मनोनीत होते थे।
अनुच्छेद 331 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति की राय में लोक सभा में एंग्लो-इंडियन (आंग्ल-भारतीय) समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रहता था, तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोक सभा में नामित कर सकता था।
104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा एंग्लो-इंडियन (आंग्ल-भारतीय) सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अतः अब लोक सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है।