Correct Answer: (c) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग
Solution:सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अंतर्गत शास्तियों (Penalties) का प्रावधान किया गया है। धारा 20 के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यदि उनकी राय यह है, कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन लेने से इनकार कर दिया है या धारा 7 (1) के अधीन निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या सूचना देने से इनकार कर दिया है, या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है, या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी, या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, किंतु ऐसी शास्ति की कुल रकम 25000 रुपये से अधिक नहीं होगी।