Correct Answer: (a) 31वें संशोधन ने
Solution:31वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1973 द्वारा लोक सभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्रशासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई [अनु. 81(1) में संशोधन द्वारा]। इस प्रकार लोक सभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लोक सभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से तथा 20 से अनधिक सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं (गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 से)। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोक सभा में दो आंग्ल-भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। वर्तमान में 543 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेशों के (दिल्ली-7, अंडमान एवं निकोबार-1, दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव-2, लक्षद्वीप-1, पुडुचेरी-1, चंडीगढ़-1, जम्मू एवं कश्मीर-5, लद्दाख-1) हैं।