Correct Answer: (c) ग्यारह न्यायाधीश
Solution:भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनु. 124 के तहत की गई है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति सहित कुल आठ थी। अनुच्छेद 124(1) के प्रावधान के तहत संसद ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 के द्वारा इस संख्या को ग्यारह कर दिया तथा फिर इसे 1960 में बढ़ाकर चौदह, 1978 में अठारह और 1986 में 26 (मुख्य न्यायाधीश सहित) कर दिया गया। 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 30 रखने का प्रावधान किया गया। ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 (33 + 1) है।