Correct Answer: (1) यदि 90 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर जाँच पूरी नहीं होती है. तो आरोपी को रिहा करना होगा
Solution:धारा 167 के तहत, किसी आरोपी को मौत, उम्रकैद या 10 वर्ष से अधिक की सजा वाले दंडनीय अपराध के लिए अधिकतम 90 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है।
• अगर जांच किसी अन्य अपराध से संबंधित है तो 60 दिनों की नजरबंदी होती है।