Correct Answer: (a) भारत के राष्ट्रपति
Solution:- संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है।
- हालाँकि, राष्ट्रपति यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श करने के बाद लेते हैं
- जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 'कॉलेजियम प्रणाली' में किया जाता है।
- भारत के राष्ट्रपति :-
- राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के
निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। - राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है और वह पुनः निर्वाचित हो सकता है।
- भारित के राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यकारी प्रमुख हैं और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति भी हैं।
Other Information
- सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होता है।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
- भारत का कानून मंत्री भारत की कानूनी प्रणाली से संबंधित कानूनों और नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
- संवैधानिक प्रावधान
- CJI की सिफारिश निर्णायक होती है, और स्थानांतरण न्यायिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक दक्षता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है।
- प्रक्रिया
- CJI स्थानांतरण प्रस्ताव की समीक्षा के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कॉलेजियम से परामर्श करते हैं।
- केंद्रीय कानून मंत्री सिफारिश को प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजते हैं, जिनके अनुमोदन के बाद न्याय विभाग राजपत्र में अधिसूचना जारी करता है।
- स्थानांतरित न्यायाधीश को कानून द्वारा निर्धारित मुआवजा भत्ता प्राप्त होता है।