Solution:खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 2015 में संशोधन के माध्यम से भारत सरकार ने खनन प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया है। तदनुसार, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9 (ख) में डीएमएफ को एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित करने, डीएमएफ के उद्देश्य और जिला खनिज फाउंडेशन के गठन और कार्यों को निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार के अधिकार का प्रावधान है।जिला खनिज फाउंडेशन का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित लोगों के हित और लाभ तथा क्षेत्रों के लिए काम करना है। अब तक देश के 23 राज्यों के 645 जिलों में डीएमएफ स्थापित किए जा चुके हैं जिन्होंने डीएमएफ नियम बनाए हैंः खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले में, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट स्थापित करेगी, जिसे जिला खनिज फाउंडेशन कहा जाएगा।
जिला खनिज फाउंडेशन का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित लोगों के हित और लाभ तथा क्षेत्रों के लिए काम करना होगा।
जिला खनिज फाउंडेशन के गठन और कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। उपधारा (2) एवं (3) के तहत नियम बनाते समय राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 द्वारा निर्देशित होगी आदि।