Solution:उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग सेक्टर के चतुर्मुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम संख्या 10, 1960 के अंतर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप वर्ष 1960 में हुआ था। तदोपरांत उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधित अधिनियम संख्या 64, 1966 द्वारा उपर्युक्त अधिनियम को संशोधित किया गया, जिसके फलस्वरूप बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं को प्रदेश में क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल, 1967 में उद्योग निदेशालय, उ.प्र. से समस्त खादी ग्रामोद्योग योजनाएं बोर्ड को स्थानांतरित कर दी गई। जुलाई, 1984 में बोर्ड अधिनियम के पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग मंत्री बोर्ड के पदेन अध्यक्ष नामित किए गए हैं।