Correct Answer: (d) अनुच्छेद 331
Solution:लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के अनु. 331 के अंतर्गत किया गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार अनु. 81 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोक सभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नाम-निर्देशित कर सकता था। अनुच्छेद 334 के उपबंधों के तहत यह व्यवस्था मूलतः संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए ही थी, जिसे संविधान संशोधनों द्वारा क्रमिक रूप से आगे बढ़ाया जाता रहा था। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2009 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को अगले 10 वर्षों (संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक) के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, परंतु एंग्लो-इंडियनों के नाम-निर्देशन के प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है।