Solution:देश की जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 सितंबर, 2013 को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-• देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या अर्थात देश की कुल जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई (67 प्रतिशत) को आच्छादित करना।
• पात्र परिवारों को 3 रु., 2 रु. तथा 1 रु. की सब्सिडीकृत कीमत पर क्रमशः चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज की 5 किग्रा. मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपलब्ध कराना।
• 'अंत्योदय अन्न योजना' (AAY) के अति निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किग्रा. खाद्यान्न रियायती दर पर प्रदान किया जाता रहेगा।
• 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला का नाम परिवार के मुखिया के तौर पर नामित करने और उन्हीं के नाम राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान।
• महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने संबंधी विशेष प्रावधान।