Correct Answer: (d) व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर
Note: अनु. 276 (2) के तहत राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम 2500 रु. (60वें संविधान संशोधन, 1988 द्वारा 250 रु. के स्थान पर) प्रतिवर्ष तक सीमित कर दी गई है।