Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है।* धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है।
* लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जाता है।
* राज्यसभा, लोकसभा द्वारा पारित और प्रेषित धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है।
* लोकसभा के लिये आवश्यक नहीं है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने।
* राज्यसभा द्वारा सभी धन विधेयकों को उनकी प्राप्ति की तिथि से 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना पड़ता है अन्यथा उसे पारित माना जाता है।