Solution:छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 34 के अंतर्गत नगरपालिका परिषद के चुनाव के लिए अर्हता दी गई है, जिसके अनुसार-(1) जिस व्यक्ति का नाम नगरपालिका मतदाता सूची में है, वह चुनाव लड़ने की अर्हता रखता है [34(1)]।
(2) अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए [34(1) (a)]।
(3) पार्षद हेतु आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए [34 (1) (b)]।
(4) कोई व्यक्ति दो वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता है [34(2)]1
(5) कोई भी व्यक्ति यदि अध्यक्ष और पार्षद चुना जाता है, तो ऐसी स्थिति में 7 दिनों के अंदर एक पद से इस्तीफा देना होगा [34(4)]। अतः स्पष्ट है कि विकल्प (b) के अंतर्गत दिए गए कथन (i), (ii) एवं (v) सही हैं, जबकि अन्य [(iii) एवं (iv)] गलत। धारा 34 (1) (a) के तहत नगरपालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नाम नगरपालिका मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए न कि किसी भी मतदाता सूची में।