Correct Answer: (c) इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं।
Solution:8 अप्रैल, 2016 को 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016' लागू हुए। उक्त नियमों के तहत अपशिष्ट उत्पादक को तीन पृथक कोटियों नामतः जैव-निम्नीकरण योग्य, गैर-जैव निम्नीकरण योग्य और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में अपशिष्ट को अलग-अलग करना होगा। अतः कथन (a) गलत है। ये नियम प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, शहरी क्षेत्रों के विस्तार, जनगणना नगरों, अधिसूचित क्षेत्रों, अधिसूचित औद्योगिक नगरों, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों, विमानपत्तनों, बंदरगाहों, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि में लागू होंगे। अतः कथन (b) भी गलत है। इसके अतिरिक्त कथन (d) भी इन नियमों के तहत असत्य है। दूसरी ओर, इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक एवं ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित (अनुसूची-1 में) किए गए हैं। अतः कथन (c) सही है।