Correct Answer: (a) अनुच्छेद 5 से 11
Solution:- अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता।
- अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार।
- अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार।
- अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार।
- अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।
- अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता।
- अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति।
- अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
- यह अनुच्छेद संविधान लागू होने के समय भारत के क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है।
- इसमें तीन शर्तें हैं: (क) जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो; (ख) जिसके माता-पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो; या (ग) जो संविधान प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष भारत का निवासी रहा हो। यह प्रावधान जन्म, वंश या निवास के आधार पर नागरिकता सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को नागरिकता
- यह अनुच्छेद 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान चले गए लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद भारत लौट आए व्यक्तियों को नागरिकता देता है
- बशर्ते वे 26 जनवरी 1950 तक भारत में निवास कर रहे हों। इसमें 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से आए प्रवासियों को भी शामिल किया गया है, यदि वे निर्दिष्ट अवधि तक निवासी रहें।
- अनुच्छेद 7: पाकिस्तान में रहने वाले प्रवासियों की स्थिति
- यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 6 के लाभ से वंचित रहने वाले पाकिस्तान प्रवासी भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे।
- यह विभाजन के समय के प्रवास को नियंत्रित करता है और पाकिस्तान में स्थायी रूप से बसने वालों को बाहर रखता है।
- अनुच्छेद 8: विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता
- भारत के बाहर रहने वाले, जिनके माता-पिता या दादा-दादी भारत में जन्मे हों, को भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिकता मिल सकती है
- यह प्रावधान भारतीय मूल (PIO) को नागरिकता का अवसर देता है।
- अनुच्छेद 9: विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर प्रभाव
- स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा। यह एकल नागरिकता की अवधारणा को मजबूत करता है।
- अनुच्छेद 10: नागरिकता अधिकारों की निरंतरता
- भाग II के तहत प्राप्त नागरिकता के अधिकार किसी भी कानून द्वारा तब तक प्रभावित नहीं होंगे, जब तक स्पष्ट रूप से ऐसा न कहा जाए। यह नागरिकता की स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 11: संसद की शक्ति
- संसद को नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने वाले कानून बनाने का अधिकार है।
- इसी आधार पर नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया गया, जिसे बाद में संशोधित किया गया। यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि यह संसद को लचीला बनाता है।