Solution:42वाँ संशोधन अधिनियम 1976 के तहत एक अध्याय IV-A जोड़ा गया जिसमें एक ही अनुच्छेद 51-A शामिल है और इसमें नागरिकों के लिए 2002 में 86 वे संशोधन अधिनियम द्वारा 11वें मूलभूत कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसलिए वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी।
• 41वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 मुख्य रूप से राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) और संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के लिए किया गया था। यह संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में बदलाव से संबंधित है।
• 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 जनता पार्टी सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य 42वें संशोधन (1976) की विवादास्पद व्यवस्थाओं को बदलना और आपातकाल की तानाशाही को रोकना था। इसके द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19 और 31) से हटाकर एक कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बनाया गया और आपातकाल लगाने के नियमों को सख्त किया गया।
• 52वां संविधान संशोधन (1985) भारत में दल-बदल विरोधी कानून लाया, जिसने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी; इसका मुख्य उद्देश्य सांसदों और विधायकों को एक राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे दल में जाने से रोकना था, जिससे विधायिका में स्थिरता आए और अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित किए जा सकें, यह राजीव गांधी सरकार के दौरान पारित हुआ था।