Solution:69वें संशोधन अधिनियम, 1992 में दो नए अनुच्छेद 239 AA और 239 AB जोड़े गए हैं जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया है।
• अनुच्छेद 239 AA में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में जाना जाएगा।
• संविधान का अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली, दमन-दीव और पुदुचेरी (विधानसभा निलंबित होने पर)) में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है।
• संविधान का आर्टिकल 242 (अनुच्छेद 242) अब निरस्त (repealed) हो चुका है; यह मूल रूप से कूर्ग (Coorg) नामक क्षेत्र के प्रशासन और उसकी विधान परिषद से संबंधित था, लेकिन 1956 के संविधान (सातवें संशोधन) अधिनियम द्वारा इसे हटा दिया गया, जब कूर्ग को मैसूर राज्य (अब कर्नाटक) में मिला दिया गया था।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों (inter-state rivers) और नदी घाटियों (river valleys) के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से जुड़े विवादों के समाधान से संबंधित है, जो संसद को ऐसे विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है और साथ ही यह भी कहता है कि ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) या किसी अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।