Correct Answer: (4) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
Solution:माता-पिता या अभिभावकों को, अपने बच्चे को जिनकी आयु छह और चौदह वर्ष की आयु के बीच है, अनिवार्य रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना प्रदान करे।- भारत के संविधान का 86 वां संशोधन छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों लिए शिक्षा का अधिकार और छह वर्ष की आयु तक उनकी देखभाल का अधि कार प्रदान करता है।
- इसने अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधि कार) को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया और अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) में संशोधन किया गया है, ताकि छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए माता पिता के लिए एक नया कर्तव्य जोड़ा जा सके।