Correct Answer: (3) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
Solution:86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार जो माता-पिता या अभिभावक हैं, उन्हें छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।- इसने अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया और अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) में संशोधन किया ताकि छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए माता-पिता का नवीन कर्तव्य जोड़ा जा सके।