Correct Answer: (c) केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर
Solution:अनुच्छेद 85(2) (ख) के अनुसार, राष्ट्रपति लोक सभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है; अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी (कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री) मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि, मंत्रिपरिषद द्वारा लोक सभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोक सभा को समय-पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है।