Correct Answer: (d) उपर्युक्त सभी
Solution:सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 14(1) के अनुसार, यदि इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी हो, तो हर ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उस कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा। धारा 14(2) के अनुसार, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से किया गया हो, वहां वे भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे।