Correct Answer: (a) जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (zb) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू-टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।