Correct Answer: (b) अनुच्छेद 338
Solution:भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गये हैं। मूलतः अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था; किंतु 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 338-A (338-क) जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन कर दिया गया है, तथा अनुच्छेद 338 के तहत अब केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की व्याख्या है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है।