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भारतीय संविधान का भाग-VIII केंद्रशासित प्रदेशों की बात करता है। संविधान का भाग-X अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में तथा भाग-XI संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में है।
भारतीय संविधान का भाग-XIX (19) प्रकीर्ण से संबंधित है। जिसमें अनुच्छेद 361-367 का वर्णन है।
भारतीय संविधान के भाग-XX (20) (संविधान का संशोधन) के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई। भारतीय संविधान में तीन प्रकार से संशोधन किया जा सकता है- (1) साधारण बहुमत द्वारा, (2) विशेष बहुमत द्वारा तथा (3) विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से।
भारतीय संविधान के भाग-V में अध्याय 1 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। संविधान के भाग-III में मूल अधिकार, भाग-IV में राज्य के नीति के निदेशक तत्व तथा भाग-VI में राज्य का प्रावधान है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म (आस्था) और उपासना की स्वतंत्रता जैसे महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है।
भारतीय संविधान का भाग-IV राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान करता है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग IVक में किया गया है।