Solution:भारतीय संविधान का भाग-VIII (अनुच्छेद 239 से 241) केंद्रशासित प्रदेशों (Union Territories) से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। यह भाग केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों (जैसे उपराज्यपाल), और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधायिकाओं के निर्माण से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है।
यह सुनिश्चित करता है कि ये प्रदेश सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण और प्रशासन के तहत कार्य करें, जो राज्यों की तुलना में अलग प्रशासनिक व्यवस्था है।
- मुख्य अनुच्छेद
- यह भाग अनुच्छेद 239 से 242 तक फैला हुआ है। अनुच्छेद 239 केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक (उपराज्यपाल या प्रशासक) के माध्यम से प्रशासित करने का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 239A पुदुचेरी जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए विधानसभा गठन की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- प्रशासनिक विशेषताएं
- केंद्रशासित प्रदेशों में संसद प्रशासनिक संरचना तय करती है, और इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण केंद्र सरकार के पास रहता है।
- दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, लेकिन अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के पास होता है।
- महत्वपूर्ण तथ्य
- वर्तमान में भारत में नौ केंद्रशासित प्रदेश हैं।
- भाग I (अनुच्छेद 1-4) संघ के क्षेत्र से सामान्य रूप से जुड़ा है, लेकिन प्रशासन भाग VIII में विस्तृत है।