Correct Answer: (b) द्वितीय अनुसूची, भारत का संविधान
Solution:भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची के भाग ङ (Part E) में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों संबंधी उपबंध विनिर्दिष्ट हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 (3) के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती हैं, तब तक ऐसी होंगी जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1976 में यथासंशोधित) पारित किया गया है, जिसके अनुसार ही नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण होता है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है।