Correct Answer: (b) राष्ट्रपति में
Solution:संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। तदनुसार संसद द्वारा बनाए गए नियंत्रक- महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1976 में यथासंशोधित) की धारा 5 के खंड (2) के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को ऐसे नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को तत्समय लागू हैं। साथ ही इसी धारा के खंड (3) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने या उसे मंजूर की गई छुट्टी को प्रतिसंहृत या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।