Correct Answer: (c) सूचना का अधिकार
Solution:सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षतः नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसे वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार [अनुच्छेद 19(1) (क)] में सन्निहित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों में शामिल हैं।