Correct Answer: (a) A-2, B-4, C-3, D-1
Note: अनुच्छेद 16 (2): किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 29 (2): किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 30 (1): सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा।
अनुच्छेद 31 (1): किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।