Solution:पी. एन. डी. टी. (1994) अधिनियम और इसके सशोधनों का उद्देश्य भारत में लिंग चयन गर्भपात का प्रतिषेध करता है। यह अधिनियम भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम ने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। पी. एन. डी. टी. ऐक्ट, 1994 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जाँच पर पाबंदी है।
ऐसे में अल्ट्रासाउण्ड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को तीन वर्ष (अधिकतम) की सजा और 10 हजार (अधिकतम) जुर्माने का प्रावधान है।