Solution:कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 398 (1) (a) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ऐसी तारीख से जो नियमों से विहित की जाए, नियम बना सकेगी कि, ऐसे आवेदन, तुलनपत्र, प्रास्पेक्टस, विवरणी, घोषणा, ज्ञापन अनुच्छेद, प्रभारों की विशिष्टियाँ या कोई अन्य विशिष्टियाँ या दस्तावेज जो इस अधिनियमया उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन, फाइल या परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल किए जाएंगे और ऐसी रीति में अधिप्रमाणित होंगे, जो विहित की जाएं।
धारा 401 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से ऐसी मूल्य वर्धित सेवाओं का उपबंध कर सकेगी और उस पर ऐसी फीस उद्गृहीत कर सकेगी, जो विहित की जाए।
धारा 402 के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से सम्बन्धित रूप सभी उपबंध जिसके अन्तर्गत ऐसी रीति और उपविधान भी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख फाइल किए जाएंगे।