कथन I : न्यायिक समीक्षा के लिए अविवेकी (इरेशनेलिटी) का अर्थ निर्णय तर्क की अवज्ञा में इतनी अन्यायपूर्ण है या नैतिक मानकों पर स्वीकार की जाती है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस प्रकार के निर्णय पर पहुँचा हुआ होता।
कथन II : न्यायिक समीक्षा के लिए अनुचित (अनरिजनेबलनेस) का अर्थ या तो तथ्य प्राधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के लिए आवश्यक नहीं है या निर्णय उसके परिचालन में आंशिक और असमान है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए