Solution:मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 में प्रावधान किया गया है कि मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए निम्नलिखित आधारो में से किसी एक या अधिक आधार पर डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी-1. 4 वर्ष से पति का लापता होना,
2. पति 2 वर्ष तक भरणपोषण देने में विफल रहा हो,
3. पति को 7 वर्ष या अधिक अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया गया है,
4. पति 3 वर्ष तक अपने वैवाहिक कर्तव्यो का पालन करने में असफल रहा हो,
5. पति विवाह के समय नपुंसक था और बराबर नपुंसक रहा है।
6. पति 2 वर्ष तक उन्मत्त रहा है या कुष्ठ या उग्र रजित रोग से पीड़ित है,
7. 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही विवाह हो गया था तथा 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उसने विवाह का निराकरण कर दिया है,
8. पति क्रूरता से व्यवहार करता है, अर्थात, बुरी औरतो के साथ रहता है तथा पत्नी को अनैतिक जीवन जीने के लिए बाध्य करता है,
9. अन्य आधार जो मुस्लिम विधि के अधीन विवाह विघटन के लिए विधिमान्य है।