Solution:सूचना का अधिकार अधिनियम के 2005 के अंतर्गत सूचना का अर्थः-
RTI Act 2005 की धारा 2 (f) के अनुसार प्राप्त की जा सकने वाली सूचनाओं को किसी भी रूप तथा सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें रिकार्ड, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लाग-बुक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कोई अनुबंध, रिपोर्ट कागजात, नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री किसी भी इलेक्ट्रानिक रूप में हो तथा किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जो किसी भी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लागू की जा सकती है, को शामिल किया जाता है।