Solution:CGST अधिनियम का नियम 154-माल की बिक्री और चल या अचल सम्पत्ति के निपटान का प्रस्ताव -
डिफाल्टर से बकाया की वसूली के लिए माल, चल या अचल सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि -
(a) सबसे पहले, वसूली प्रक्रिया की प्रशासनिक लागत के खिलाफ विनियोजित की जाएगी। (b) इसके बाद बरामद की जाने वाली राशि के खिलाफ विनियोजित किया जाए।
(c) अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 या किसी भी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के तहत डिफाल्टर के कारण किसी अन्य राशि के खिलाफ विनियोजित किया जाएगा।
(d) किसी भी शेष राशि, डिफाल्टर को भुगतान किया जाएगा।