Solution:सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार "सूचना" की परिभाषा के अन्तर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस, विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, ऑकडो सम्बन्धी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है, किसी रुप में कोई सामग्री अभिप्रेत है, को सम्मिलित किया जाता है। स्पष्ट है कि फाइल टिप्पणियाँ सूचना का अधिकार अधि. 2005 की सूचना की परिभाषा के अन्तर्गत नही आता है।