Solution:उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, 20 जुलाई 2020 को प्रभावी हुआ जिसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया। इसमें उपभोक्ता की परिभाषा, शिकायत की ई. फाइलिंग व केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद (36 सदस्यीय) व मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विकल्प प्रदान किया जाएगा।
यह अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल बनाएगा व जहाँ भी गुंजाइश हो सभी पक्ष सहमत हों, वहां मध्यस्थता के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत उल्लिखित कर उपभोक्ता आयोग के तत्वाधान में मध्यस्थता प्रकोष्ठो द्वारा मध्यस्थता आयोजित की जाएगी।